/
जिला शाजापुर थाना मोहन बड़ोदिया पुलिस की कार्यवाही धोखाधड़ी के प्रकरण में दो माह से फरार आरोपी गिरफ्तार
घटना का विवरण को फरियादिया सुन्दर बाई पति रतनलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम पीरखेड़ी करजू ने थाना मोहन बड़ोदिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम पीरखेड़ी करजू निवासी किशोर पिता कंवरलाल बागरी ने उनके पुत्र के लिए बहू लाने एवं विवाह कराने का झांसा देकर उनसे ₹1,40,000 नगद प्राप्त कर लिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपी ने न तो विवाह कराया और न ही राशि वापस की। पैसे मांगने पर वह विवाद करने लगा।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना मोहन बड़ोदिया में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री घनश्याम मालवीय एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शाजापुर श्री अजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी की लगातार तलाश की गई। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से लगभग दो माह तक अपने घर एवं संभावित ठिकानों से फरार रहा। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों एवं अन्य संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी।
दिनांक 03.08.2026 की रात्रि में मुखबिर सूचना एवं साइबर सेल से प्राप्त तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी किशोर पिता कंवरलाल बागरी, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम पीरखेड़ी करजू को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को दिनांक 04.08.2026 को वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

सराहनीय भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह तोमर, उपनिरीक्षक गोविंद प्रसाद चौबे, प्रधान आरक्षक हेमेन्द्र सिंह जादौन, आरक्षक सुरेश राठौर, आरक्षक सोनू यादव, आरक्षक अर्जुन बागड़ी, आरक्षक शिवचरण दांगी, आरक्षक सत्यनारायण यादव तथा सायबर सेल आरक्षक घनश्याम राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
